
दुर्ग। थाना नेवई क्षेत्र में धार्मिक भावनाएं आहत करने एवं ईसाई धर्म अपनाने के लिए जबरन दबाव बनाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 298, 299 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3, 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
पुलिस के अनुसार, 16 फरवरी 2026 को सरोज वर्मा (52 वर्ष), निवासी आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, थाना नेवई, जिला दुर्ग ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनका पुत्र होशांग वर्मा उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। विरोध करने पर गाली-गलौज, घर में तोड़फोड़ तथा जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही घर में रखी धार्मिक मूर्तियों को हटाकर फेंकने और पूजा-पाठ में बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया।
शिकायत के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर अपराध क्रमांक 085/2026 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 17 फरवरी 2026 को आरोपी होशांग वर्मा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
घटनास्थल:
मकान क्रमांक 435/6, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, थाना नेवई, जिला दुर्ग
आरोपी:
होशांग वर्मा, निवासी आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग
जप्त सामग्री:
प्रकरण से संबंधित लिखित दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य सामग्री