
दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया
दुर्ग । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया थाना भिलाई नगर उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि दिनांक 02.11.2025 की रात्रि करीब 08.15 बजे सेक्टर-09 भिलाई मेडिकल से दवाई लेकर अपने एक्टिवा से घर लौट रही थी। इसी दौरान सेक्टर-09 चौक के पास दो युवक सिलेंडर क्रमांक CG 07 CL 4907 वाहन से उसका पीछा करने लगे।
प्रार्थीया ने उनसे बचने के लिए गली में गाड़ी मोड़ दी, तब दोनों युवकों ने अपनी गाड़ी प्रार्थीया की गाड़ी के सामने खड़ी कर उसे मां-बहन की अश्लील गालियां दीं, हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने और बेइज्जत करने की नीयत से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया।
विरोध करने पर आरोपियों ने बाल खींचकर नाक, सिर, माथे और गाल पर हाथ-मुक्का मारते हुए लात से पेट में चोट पहुंचाई।
प्रार्थीया के चिल्लाने पर आसपास के लोग आए, जिन्होंने एक आरोपी को पकड़ लिया जबकि दूसरा भाग गया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम अनुराग कुमार तथा अपने साथी का नाम चन्द्रमणी तांडी बताया।
दोनों आरोपियों ने प्रार्थीया का रास्ता रोककर बेइज्जती की नीयत से छेड़छाड़ और मारपीट की। प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दोनों आरोपी अनुराग कुमार एवं चन्द्रमणी तांडी को दिनांक 03.11.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
अपराध क्रमांक: 592/2025
धारा: 78(ए), 126(2), 74, 296, 115(2), 3(5) BNS
आरोपी विवरण:
- चन्द्रमणी तांडी, पिता भिखारी तांडी, उम्र 21 वर्ष, निवासी सेक्टर-09 भिलाई
- अनुराग कुम्हार, पिता जोगेन्द्र कुमार, उम्र 20 वर्ष, निवासी सेक्टर-07 भिलाई