व्यावसायिक धोखाधड़ी कर लाखों रुपये की चपत लगाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार


फर्जी कंपनी के नाम पर हाईवा ट्रकों का किराया वसूलने का झांसा देकर की गई ठगी, आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

दुर्ग । थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र में प्रार्थी हरीश कुमार (नाम उल्लेखित नहीं) के साथ योजनाबद्ध तरीके से की गई धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने स्वयं को रूलबर्ड वाइट सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का डायरेक्टर बताकर प्रार्थी से संपर्क स्थापित किया और उनके 6 हाईवा ट्रक (12 चक्का वाहन) को कोरबा स्थित कुसमुंडा माइंस में लगवाने के नाम पर मासिक 2,40,000/- रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से भाड़ा देने का वादा किया।

ट्रक क्रमांक:

  • CG04 CL 9025
  • CG07 CN 9027
  • CG07 CN 9029
  • CG07 CR 9032
  • CG07 CG 8891
  • CG07 CR 9031

इस प्रकार प्रार्थी को कुल 14,40,000/- रुपये प्रतिमाह भुगतान का आश्वासन दिया गया। दिनांक 10.01.2025 को आरोपी लोकेश नेताम और स्वपनिल शिंदे भिलाई-3 पहुंचे और ड्राइवर के साथ गाड़ियाँ लेकर चले गए। एक माह बीत जाने के बाद भी तयशुदा राशि का भुगतान नहीं किया गया।

प्रार्थी द्वारा लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। उनके पते पर पत्र भेजे जाने के बावजूद कोई संपर्क नहीं हो सका। जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि दोनों आरोपियों ने प्रारंभ से ही बेईमानी की नीयत से प्रार्थी को झांसे में लेकर धोखाधड़ी की योजना बनाई और उसे आर्थिक नुकसान पहुँचाया।

थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 242/2025 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपी:

  1. लोकेश नेताम, उम्र 30 वर्ष, निवासी सेक्टर-8, सड़क नंबर 41, मकान नंबर 01, भिलाई, जिला दुर्ग
  2. स्वपनिल शिंदे, उम्र 31 वर्ष, निवासी आनंद बिहार फेस-2, डी/106, भिलाई, जिला दुर्ग

इस गंभीर धोखाधड़ी के मामले में थाना प्रभारी अंबर सिंह भारद्वाज के नेतृत्व में उप निरीक्षक सुभाष लाल, आरक्षक बंटी सिंह (क्र. 648), आरक्षक राजकुमार सिंह (क्र. 773) की सक्रिय भूमिका रही।


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