छत्तीसगढ़ सरकार का नया फरमान: सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हुई आधार-आधारित उपस्थिति


रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इस नियम के तहत, सभी शासकीय और अशासकीय कर्मचारियों के लिए आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली को 15 जून 2025 से अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है।

नए नियम की मुख्य बातें:

  • आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली: सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा उपस्थिति और प्रस्थान दर्ज करना अनिवार्य होगा।
  • समय पर उपस्थिति: कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।
  • कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी: सभी कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ संस्थानों में एनआईसी के तकनीकी सहयोग से आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली समय पर स्थापित हो जाए।
  • नियमित समीक्षा: इस व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाएगी और अनुपालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

नियम का उद्देश्य:

इस नए नियम का उद्देश्य शासन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन और लोकहित में कार्यालयीन कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करना है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यस्थल में समय पर उपस्थित होकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं ¹ ²।

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