
ओडिशा । ओडिशा के गंजम जिले की एक विशेष पीओसीएसओ कोर्ट ने एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पिता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान नहीं करने पर एक और साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
कोर्ट का फैसला
पीओसीएसओ कोर्ट के जज प्रणति पटनायक ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया, जो अपने बच्चे की सुरक्षा करने का दायित्व रखने वाला था। कोर्ट ने जिले के लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि पीड़िता को 10.50 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाए।
मामले की जानकारी
पीड़िता आरोपी की पहली पत्नी की बेटी है, जिसकी 2021 में मृत्यु हो गई थी। आरोपी ने 2023 में अपने बेटी को हवस का शिकार बनाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने आरोपी को सबसे कड़ी सजा, यानी उम्रकैद सुनाई है।