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दुर्ग । एकता उत्सव (उर्स पाक) वर्ष 2025 के सदस्यों एवं डीजे संचालकों को बैठक लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में निर्देशित किया गया था कि वे रात 10:00 बजे के बाद डीजे का उपयोग न करें। इसके बावजूद दिनांक 18.05.2025 को सूचना मिली कि पटेल चौक दुर्ग में कव्वाली कार्यक्रम के दौरान देर रात चादर चढ़ाने हेतु तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है।

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और डीजे संचालकों से अनुमति पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया। अनुमति नहीं होने की लिखित जानकारी मिलने पर पुलिस ने निम्न व्यक्तियों के कब्जे से डीजे सिस्टम एवं वाहन जप्त किए:
- इंद्रकुमार (वाहन क्रमांक CG 07 CA 5799, रायपुर)
- संदीप संवते (वाहन क्रमांक CG 04 JD 9142, राजनांदगांव)
- हेमंत यादव (वाहन क्रमांक CG 07 CA 3264, दुर्ग)
- शेख जमील (वाहन क्रमांक CG 04 LU 9927, दुर्ग)
सभी डीजे सेट व साउंड बॉक्स को विधिवत जप्त कर छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त एक अन्य वाहन क्रमांक CG 07 CW 8856 पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। सभी अनावेदकों को इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस कार्रवाई में पुलिस टीम के सदस्यों का उल्लेखनीय योगदान रहा।