
- प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपी हो गया था फरार।
- मुस्लिम विवाह अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई कार्रवाई।
- आरोपी को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
दुर्ग । दिनांक 12.04.2025 को रेशमा फातिमा, उम्र 24 वर्ष, निवासी कसारीडीह, थाना पद्मनाभपुर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका निकाह 16.11.2023 को कसारीडीह निवासी मोहम्मद रईस के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह के समय रेशमा फातिमा की मां द्वारा दूल्हे मोहम्मद रईस को सलामी के रूप में 1,07,786 रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण एवं अन्य बहुमूल्य सामग्री प्रदान की गई थी।
निकाह के उपरांत रेशमा फातिमा नागपुर (महाराष्ट्र) से कसारीडीह आकर अपने पति के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद पति मोहम्मद रईस का व्यवहार बदल गया और वह प्रार्थिया से बात-बात पर विवाद करने लगा। दिनांक 18.12.2024 को मोहम्मद रईस ने रेशमा फातिमा को तीन तलाक देकर किसी अन्य युवती से विवाह कर लिया।
प्रार्थिया की शिकायत पर थाना पद्मनाभपुर में अपराध क्रमांक 103/2025 धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता एवं मुस्लिम विवाह अनुच्छेद अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण दर्ज होने की सूचना मिलते ही आरोपी मोहम्मद रईस अपने निवास स्थान से फरार हो गया था। उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। आरोपी के भोपाल में छिपे होने की सूचना पर पुलिस टीम को रवाना किया गया। टीम द्वारा टी.पी. नगर, भोपाल से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण:
- नाम: मोहम्मद रईस खोखर
- पिता का नाम: मोहम्मद अकरम खोखर
- उम्र: 29 वर्ष
- पता: रजा फायर वर्क्स के पास, कसारीडीह, थाना पद्मनाभपुर