
भिलाई। पुरानी भिलाई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण कर मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।
घटना का संक्षिप्त विवरण:
प्रार्थी आदित्य सिंह, निवासी एलआईजी 357 हाउसिंग बोर्ड उमदा, ने थाना पुरानी भिलाई में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अशोक लीलैंड वाहन से सामान ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता है। 23 अप्रैल 2025 को कुरुद भिलाई से अंबिकापुर माल लोड कर ले गया था। वापसी में अवधेश साव के माध्यम से 7000 रुपए में 4-5 स्थानों से माल लोडिंग का सौदा तय किया। इसी दौरान विकास गुप्ता नामक व्यक्ति ने वाहन रुकवाकर नरेंद्र साहू के नाम पर माल खाली करने का दबाव बनाया।
25 अप्रैल को दिलीप ने जानकारी दी कि नरेंद्र साहू वाद-विवाद कर रहा है। प्रार्थी ने विकास गुप्ता से बात की और थाना भिलाई 03 बुलाया। वहीं अवधेश साव, अनिल कुमार साहू, संजय और नरेंद्र साहू अपने एक साथी के साथ आए। प्रार्थी को थाना परिसर के बाहर से जबरन इनोवा वाहन में बैठाकर सुपेला मंडी स्थित अवधेश की दुकान ले जाया गया। दुकान का शटर बंद कर प्रार्थी के साथ मारपीट की गई और गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गई।
कानूनी कार्यवाही:
घटना की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 171/2025 धारा 140(3), 127(6), 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
जांच के दौरान प्रार्थी का दस्तयाबी पंचनामा तैयार कर साक्ष्य जुटाए गए। आरोपी अवधेश साव, अनिल कुमार साहू और पिंटू साव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मेमोरेंडम कथन के आधार पर आरोपियों ने प्रार्थी के अपहरण और मारपीट की घटना स्वीकार की। आरोपियों के कब्जे से मारपीट में प्रयुक्त लाठी जब्त की गई।
आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपीगण:
- अवधेश साव, पिता सोनू साव, उम्र 35 वर्ष, निवासी राजीवनगर, बीसीजे स्कूल के पास, रामनगर, सुपेला, जिला दुर्ग
- अनिल कुमार साहू, पिता भागीरथी साहू, उम्र 38 वर्ष, निवासी आर्यनगर, कोहका, सुपेला, जिला दुर्ग
- पिंटू साव, पिता रवि साव, उम्र 38 वर्ष, निवासी राजीवनगर कांट्रेक्टर कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 13, सुपेला, जिला दुर्ग