रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 5 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर । रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर लगभग 60 बेरोजगारों से ठगी की थी।

आरोपियों के नाम हैं:

  • देवेन्द्र कुमार जोशी: उम्र 58 साल, पता बुढ़ी माई मंदिर के पीछे, डॉ. राजेन्द्र नगर, थाना सिविल लाईन रायपुर
  • श्रीमती झगीता जोशी: पति देवेन्द्र कुमार जोशी, उम्र 58 साल, पता बुढ़ी माई मंदिर के पीछे, डॉ. राजेन्द्र नगर, थाना सिविल लाईन रायपुर
  • स्वप्निल दुबे: पिता अशोक दुबे, उम्र 44 साल, पता गोकुल विहार, बोरियाखुर्द पानी टंकी के पास, सामने, थाना टिकरापारा रायपुर
  • नफीज आलम: पिता रईस आलम, उम्र 33 साल, पता म.नं. 06, पुलिस चौकी मानिकपुरी के पास, पंडित रविशंकर शुक्ल नगर, कोरबा
  • हलधर बेहरा: पिता चक्रधर बेहरा, उम्र 31 साल, ग्राम बसायी पटेलपारा, म.नं. 157, थाना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़
  • सोमेश दुबे: पिता स्व. भरतलाल दुबे, उम्र 44 साल, पता ग्राम पोड़ थाना नयापारा, रायपुर

आरोपियों ने अपने वाहन में छत्तीसगढ़ शासन की नाम पट्टिका का उपयोग किया और मंत्रालय का ईमेल आईडी भी तैयार किया था। उन्होंने बेरोजगारों को मेल के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रेषित किए थे।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 50 लाख रुपये की संपत्ति जप्त की है, जिसमें मोबाइल फोन, सोने के सिक्के, सोने का हार, बिंदिया, एसी, फ्रीज, पंखा, होम थियेटर, स्कार्पियो वाहन और स्कुटी वाहन शामिल हैं।

आरोपियों ने अपने अपराध को अंजाम देने के लिए एक चैनल बनाया था, जिसमें वे सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर बेरोजगारों से ठगी करते थे। उन्होंने अपने अपराध को छिपाने के लिए क्रिप्टो करेंसी और जमीन-फ्लैट में निवेश किया था।

पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में लगभग 15 लाख रुपये होल्ड कराए हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने अपराध को अंजाम देने के लिए बड़े नेटवर्क का प्रयोग किया था। पुलिस ने आरोपियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों के खातों में लगभग 15 लाख रुपये होल्ड कराए हैं और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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