बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए जींस-टी शर्ट पर रोक, रील्स बनाने पर भी पाबंदी

बिहार । बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए जींस-टी शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी है। विभाग ने विद्यालयों में शालीन व्यवहार और गरिमामयी वातावरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्कूलों में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने पर भी पाबंदी लगा दी है।

शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि कई शिक्षकों के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर डांस करते हुए कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। डीजे, डिस्को समेत अन्य लो लेवल की गतिविधियां स्कूलों में देखी जा रही हैं।

शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक फॉर्मल ड्रेस में आएंगे। शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के विद्यालय परिसर में इस तरह का आचरण और व्यवहार शिक्षा के माहौल को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है, जो कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

केवल शिक्षा कैलेंडर के अनुसार विशेष दिनों में नृत्य-संगीत आदि का अनुशासित एवं शालीन कार्यक्रम ही मान्य होगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि इसे अविलंब सुनिश्चित करें। अगर इसके बाद भी ऐसी त्रुटियां पाई जाती हैं तो उन शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी।

निर्देश में कही गई अहम बातें:

  • विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गतिविधियों में शालीनता प्रकट करने एवं मर्यादित व्यवहार करने हेतु निर्देश दिया गया था।
  • विद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में तैनात शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यालय संस्कृति के विरुद्ध अनौपचारिक परिधान (जैसे- जींस-टीशर्ट) में आ रहे हैं।
  • सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से डांस, डीजे, डिस्को एवं अन्य निम्न स्तर की गतिविधियां विद्यालय परिसर में संचालित होते हुए पाया गया है, जो शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के विद्यालय परिसर में इस तरह का आचरण और व्यवहार शिक्षा के माहौल को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है, जो कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केवल शिक्षा कैलेंडर के अनुसार विशेष दिनों में नृत्य-संगीत आदि का अनुशासित एवं शालीन कार्यक्रम ही मान्य होगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि इसे अविलंब सुनिश्चित करें। अगर इसके बाद भी ऐसी त्रुटियां पाई जाती हैं तो उन शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिले के सभी विद्यालयों में निरीक्षण करें और आवश्यक कार्रवाई करें। शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने कहा कि इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे।

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