
भिलाई। कार बेचने का झांसा देकर अमानत में खयानत कर ठगी करने वाले पति पत्नी और उसके पार्टनर के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज किया है। शिकायत पर पुलिस ने धारा 420, 406, 34 के तहत कार्रवाई किया है। मोहन नगर पुलिस ने बताया कि वार्ड 26, संतराबाड़ी दुर्ग निवासी अधिवक्ता नितेश साहू ने शिकायत किया है कि जय कुमार चौहान , पुष्पा सिंह सोनी, मिथलेश उर्फ गौरव सोनी ने वाहन को बेचने के नाम पर 2 लाख रुपए का अमानत में खयानात कर धोखाधड़ी किया है। पीड़ित के पुराने परिचित सांई नगर उरला निवासी जय कुमार चौहान मार्च 2024 में अपने मकान को बैंक में बंधक रखने की वजह से नीलामी के कारण बचाने के लिए उसे रुपए की आवश्यकता थी। उसने 4 लाख रुपए का डिमांड कर रहा था रुपए देने से पीड़ित ने इंकार करने पर पार्टनर पुष्पा सिंह ने वाहन के व्यवसाय करने का झांसा दिया। उसने बताया कि वाहन टाटा अल्ट्रोस पंजीयन सी.जी. 04 पीपी 5462 है। उसे 4 लाख में बेचने की बात पीड़ित को बताई गई। रकम नहीं होने की बात जय ने उसे बताया और 2 लाख रुपए मांगा बाकी रकम 4 माह के भीतर देने को कहा। फिर पीड़ित ने कार के एवज में उसे पंजाब नेशनल बैंक सिंधी कलोनी दुर्ग के सामने रात को 2 लाख रुपए दिया। जय कुमार चौहान ने उक्त वाहन उसी समय दिया। 28 मार्च को जिला न्यायालय दुर्ग में पुष्पा सिंह पहुची और पीड़ित से कहने लगी कि कार को बेची नहीं है। 2 लाख रुपए जल्द से जल्द वापस करने की बात कहकर चली गई। जय चौहान ने रुपए नहीं लौटाया और 8-10 माह उसे घुमाते रहा। जय ने पीड़ित से कहा कि कार मालिक मालिक पुष्पा सिंह रुपए आकर लौटाएगी। तब कार लेकर जाएगी। कार को पीड़ित चला रहा था। दुर्ग कोर्ट से अचानक कापर गायब हो गई। जिसकी जानकारी के लिए पीड़ित ने जय को दिया लेकिन उसने जवाब ठीक से नहीं । लेकिन पीड़ित ने पुष्पा सिंह का नंबर मांगने पर जय ने फोन काटकर नंबर को ब्लाक कर दिया। इससे परेशान होकर पीड़ित ने अमानत पर खयानात और ठगी का मामला मिथलेस ऊर्फ गौरव सोनी, पुष्पा सिंह सोनी, जय चौहान के खि लाफ दर्ज कराया है।