
अंबिकापुर । छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राजमिस्त्री की हत्या के मामले में आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है।
इस मामले में आरोपी के परिजनों ने नोटिस की वैधता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मात्र 3 दिन का समय दिया जाना अनुचित है और उन्होंने इस निर्माण की अनुमति पहले ही प्राप्त कर ली थी।
हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद सीएमओ के आदेश पर रोक लगाई और दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया। इस मामले में तीन महीने पहले मैनपाट में सौर ऊर्जा संचालित पानी की टंकी के नीचे राजमिस्त्री का शव मिला था, जिसमें ठेकेदार अभिषेक पांडेय और उसके साथियों पर हत्या कर दफनाने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।