बड़ी खबर : हेडमास्टर सुसाइड केस…पूर्व मंत्री अकबर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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बालोद । छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर को एक शिक्षक की खुदकुशी के मामले में अदालत से झटका लगा है। अदालत ने अकबर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया अकबर की मामले में संलिप्तता पाए जाने का हवाला दिया है।

मामला बालोद जिले के डौंडी इलाके का है, जहां एक शिक्षक ने खुदकुशी कर ली थी। शिक्षक ने अपने सुसाइड नोट में अकबर का नाम लिखा था। इसके बाद डौंडी थाने में अकबर सहित 4 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था।

शिक्षक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को वन विभाग में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया था। इसके लिए उन्होंने एक ठग को रकम सौंपी थी। लेकिन जब उनके रिश्तेदारों को नौकरी नहीं मिली, तो लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे। इसके बाद शिक्षक ने मौत को गले लगा लिया था।

इस मामले में पहले 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सत्र न्यायालय में अकबर ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।

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