
भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को चुनाव याचिका से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 30 जून 2026 के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी विशेष अनुमति याचिका यानी SLP खारिज कर दी है।
मामला 2023 के भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़ी निर्वाचन याचिका क्रमांक 9/2024 का है, जिसमें देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब हाईकोर्ट में इस मामले की नियमित सुनवाई और साक्ष्य दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल, देवेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में मांग की थी कि कुछ मुद्दों पर नियमित ट्रायल और गवाहों के साक्ष्य दर्ज होने से पहले फैसला किया जाए। हाईकोर्ट ने 30 जून को इस आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
अब 31 अगस्त से हाईकोर्ट में गवाहों की परीक्षा-प्रतिपरीक्षा और दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई है। हालांकि, SLP खारिज होने का मतलब देवेंद्र यादव का निर्वाचन रद्द होना नहीं है। चुनाव की वैधता पर अंतिम फैसला हाईकोर्ट नियमित ट्रायल और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर करेगा।