
दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को सहारा समूह की कंपनियों के उन कर्मचारियों की अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनका कई महीनों से वेतन लंबित है। कर्मचारियों के वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई से आग्रह किया था कि लंबे समय से आर्थिक संकट झेल रहे कर्मचारियों की याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई की जाए। कोर्ट की कारण सूची के अनुसार, CJI की अध्यक्षता वाली पीठ आज मामले को सुन सकती है।
अडानी को 88 संपत्तियों की बिक्री की अनुमति पर याचिका
14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सेबी और अन्य पक्षों से सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (SICCL) की उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को अपनी 88 बड़ी संपत्तियां बेचने की अनुमति मांगी गई है। इस मुख्य याचिका की सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित है।
सहारा रिफंड मामला वर्षों से लंबित
पीटीआई के अनुसार सहारा समूह का यह मामला कई सालों से पेंडिंग है और रिफंड दायित्वों से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में SICCL ने एक इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन (IA) दायर की थी, जिसे न्यायमूर्ति सूर्य कांत और एम. एम. सुंद्रेश की पीठ ने सुना।
केंद्र के दो मंत्रालयों को बनाया गया पक्षकार
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और सहयोग मंत्रालय को पक्षकार बनाया है और उनसे 17 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
एमिकस क्यूरी को 88 संपत्तियों की पूरी रिपोर्ट तैयार करने का आदेश
अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफाडे को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। उन्हें 88 संपत्तियों का पूरा विवरण, विवाद की स्थिति और अन्य पक्षों की प्रतिक्रियाओं सहित विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।
एक साथ या हिस्सों में बिक्री का फैसला अदालत करेगी
CJI ने कहा कि सभी पक्षों की प्रतिक्रिया आने के बाद यह तय होगा कि सहारा की संपत्तियां एकमुश्त बेची जाएं या फिर हिस्सों में।
वेतन बकाया पर कोर्ट का सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को निर्देश दिया है कि वह उन कर्मचारियों के दावों की जांच करे जिन्हें वर्षों से वेतन नहीं मिला है। एमिकस क्यूरी को भी वेतन और बकाया की स्थिति की पड़ताल करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
सभी लंबित याचिकाओं—हस्तक्षेप याचिका, संपत्ति बिक्री की मुख्य याचिका और कर्मचारियों की याचिकाओं—को एक साथ 17 नवंबर को सुना जाएगा।