
दुर्ग । थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रिंगनी निवासी प्रार्थी के पुत्र श्रीकांत साहू को आरोपी भवानी शंकर तिवारी ने यह कहकर झांसा दिया कि वह आबकारी विभाग में अधिकारियों से सिफारिश करके उनकी जमीन पर शराब भट्टी खुलवा देगा, जिससे हर महीने हजारों रुपये की आय होगी। इस लालच में आकर श्रीकांत साहू ने विभिन्न खातों से बड़ी रकम आरोपी को दी।
दिनांक 25 और 26 दिसंबर 2024 को प्रार्थी ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते से भवानी शंकर के दोस्त फरीद की पत्नी निलोफर के खाते में 20,000 रुपये जमा किए। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक खाते से 08 जनवरी 2025 को 15,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके बाद एक्सिस बैंक खाते से कई किस्तों में 1,62,000 रुपये और नगद 1,67,000 रुपये आरोपी भवानी शंकर तिवारी को दिए गए। इस प्रकार कुल 7,28,000 रुपये आरोपी और उसके सहयोगियों ने धोखाधड़ी से ले लिए।
जब रकम वापस मांगी गई तो आरोपी ने खुद को गुंडा-बदमाश बताते हुए जान से मरवा देने की धमकी दी। प्रकरण में थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने अपराध क्रमांक 325/2025, धारा 319(2), 318(4), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है, जबकि शेष आरोपियों की तलाश जारी है।
गिरफ्तार आरोपी –
फरीद अहमद, पता – चरोदा बस्ती, नेहरू चौक, भिलाई-3, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग