
. खाते का अवैध रूप से उपयोग कर ठगी की रकम ट्रांसफर करता था
. पूर्व में दो आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल
. सीम परीक्षण से सामने आया तीसरे आरोपी का नाम
भिलाई । थाना सुपेला के अपराध क्रमांक 512/2025 धारा 317(2), 318(4), 61(2) क, बीएनएस के तहत दर्ज प्रकरण में पूर्व में दो आरोपी प्रशांत विश्वकर्मा और मोंटू कुमार को 25-05-2025 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।
जांच में सामने आया कि प्रशांत विश्वकर्मा ने गोलू देवांगन और मोंटू कुमार ने राम साव के खातों का उपयोग ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया था।
प्रकरण की विवेचना के दौरान जप्त सीम का विश्लेषण करने पर आरोपी वीरेंद्र देवांगन उर्फ गोलू, उम्र 33 वर्ष, निवासी उरला, दुर्ग को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी:
वीरेंद्र देवांगन उर्फ गोलू, 33 वर्ष, निवासी उरला, दुर्ग
इस कार्रवाई में विशेष योगदान:
थाना प्रभारी विजय यादव, उप निरीक्षक मनीष बाजपेयी, दीपक चौहान, सहायक उप निरीक्षक अजय शंकर अविनाश, आरक्षक दुर्गेश राजपूत, सूर्य प्रताप सिंह, रवीन्द्र बांधव