सक्ति रियासत के ‘राजा’ और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को दुष्कर्म मामले में 12 साल की सजा, कोर्ट का फैसला



सक्ती । छत्तीसगढ़ के सक्ती रियासत के तथाकथित राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में कोर्ट ने 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। धर्मेंद्र सिंह वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। उन पर आरोप था कि उन्होंने 2022 में राजपरिवार की ही एक महिला के साथ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म किया।

घटना के बाद वह फरार हो गया था, लेकिन पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और फास्ट-ट्रैक कोर्ट में तीन साल तक चली सुनवाई के बाद फैसला आया। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 7 साल और धारा 450 के तहत 5 साल की सजा सुनाई, जो साथ-साथ चलेंगी। इसके अतिरिक्त 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

गौरतलब है कि धर्मेंद्र सिंह, दिवंगत राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के गोद लिए गए पुत्र हैं। वे पूर्व बावर्ची के बेटे थे, जिन्हें 2021 में सक्ती रियासत का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। उनके राज्याभिषेक के बाद राजपरिवार में मतभेद गहराए, और रानी गीता ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था।

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