
रायपुर । रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के एक स्कूल में प्रधान पाठक इंद्रमन साहू (56 वर्ष) ने स्कूली बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें कीं और उनसे गंदी-गंदी बातें कीं। इस मामले में न्यायालय ने उसे धारा 354 और 509 के तहत दोषी मानते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
स्कूली बच्चियों ने अपने पालकों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद पालकों ने पंचायत पदाधिकारी से शिकायत की। इसके बाद 29 सितंबर 2018 को गोबरा नवापारा थाने में अश्लील हरकत, छेड़खानी और पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन बाद में वह जमानत मुचलके पर रिहा हुआ था।
न्यायालय में चल रहे इस मामले का फैसला 18 अगस्त 2024 हुआ, जिसमें वह अपराध कारित करने का दोषी पाया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सम्पूर्ण तथ्यों परिस्थितियों तथा इंद्रमन साहू द्वारा किए गए अपराध एवं उनकी गंभीरता को देखते हुए उसे धारा 354 एवं धारा 509 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास सहित दोनों धाराओं में एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर उसे प्रत्येक धाराओं में एक-एक माह सश्रम कारावास पृथक से दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। न्यायालय ने उसके पूर्व के जमानत मुचलके को निरस्त करने के साथ ही उसे केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया है।