गोविन्दा चौहान । बरियों चौकी क्षेत्र के ग्राम घटगाँव में मवेशी मारने के जुर्म मे
जानकारी के अनुसार घटगाँव निवासी शैलेन्द्र कुमार पिता बाल्मीकी प्रसाद 34 वर्ष चौकी बरियों रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 25 जुलाई को जब वह दिनेश विश्वकर्मा के घर सतीबेवरा घटगांव तगादा करने गया था तभी वहां पास एक लड़की आकर दिनेश विश्वकर्मा को बताई कि जंगल में एक गाय काट दिये है। जिसे सुनकर जब हम दोनो देखने गये तो एक सफेद रंग का गाय मृत खून से लथपथ पड़ा हुआ था तथा पेट में काटने का औजार था। देखने से पता चला कि गाय का कुछ हिस्सा नही था कोई अज्ञात व्यक्ति गाय को काट कर ले गए है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल द्वारा जिले में अवैध तस्करी पर रोक लगाने हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी ईमानुएल लकड़ा के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी बरियों उप निरीक्षक सुभाष कुजूर के नेतृत्व में घटगाँव निवासी सुदेश उर्फ मंदरू पिता धीरन कोरवा जाति पहाड़ी कोरवा उम्र 35 वर्ष को दबिश देकर पकड़कर पूछताछ करने पर दिनांक 25 जुलाई को गांव के अन्य लोगो के साथ मिलकर घटगांव जंगल में एक सफेद रंग का गाय को काटकर खाने का प्लानिंग किये और गाय को गांव के प्लान्टेशन जंगल में ले जाकर गाय को टांगी से मारा और अन्य लोगो के साथ मारकर काटना स्वीकार किया। पुलिस ने गाय को काटकर हत्या करना पाये जाने पर
आरोपीयों के विरूद्ध धारा-6. सी. कृषक पशु संरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला पंजीबद्ध कर घटना में प्रयुक्त टॉगी, छुरी को आरोपी से जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है घटना में संलिप्त अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार है।
इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरी. सुभाष कुजूर, प्रधान आरक्षक, अजय किस्पोट्टा, भदेश्वर पैकरा, नागेन्द्र पाण्डेय, विजय गुप्ता, परमेश्वर साहू आरक्षक नरेन्द्र कश्यप, मनोज लकड़ा शामिल थे।
