
- मादक पदार्थों के आदतन सप्लायरों के खिलाफ दुर्ग पुलिस की निर्णायक कार्यवाही
- एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों नंदु कन्नौजिया और रोहित कन्नौजिया पर SAFEMA कार्रवाई
- परिवार के नाम पर अर्जित लगभग 2 करोड़ 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य की चल-अचल संपत्ति जप्त
- पुलिस जांच में संपत्ति का स्रोत मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित पाया गया
- जप्त संपत्ति के अटैचमेंट एवं आगे की कार्रवाई हेतु प्रकरण SAFEMA कोर्ट, मुंबई भेजा गया
- अब तक 4 आदतन ड्रग सप्लायरों पर NDPS की धारा 68(F) के तहत सफेमा कार्रवाई
दुर्ग । दुर्ग पुलिस द्वारा ऑपरेशन विश्वास के दौरान मादक पदार्थों के लगातार अवैध व्यापार में लिप्त रूआबांधा, भिलाई निवासी नंदु कन्नौजिया और उसके पुत्र रोहित कन्नौजिया के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 68(F) के तहत बड़ी आर्थिक कार्रवाई की गई है।

पिता–पुत्र पिछले कई वर्षों से गांजा की अवैध खरीद–फरोख्त में संलिप्त थे। इनके खिलाफ 8 से अधिक NDPS मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, इसके बावजूद ये चोरी–छिपे नशे का अवैध कारोबार जारी रखे हुए थे। जांच में दोनों द्वारा मादक पदार्थों के व्यापार से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित करना पाया गया।
पुलिस जांच में निम्न संपत्तियां अवैध आय से खरीदी/निर्मित पाई गईं—
- रूआबांधा में बीएसपी की भूमि पर निर्मित मकान एवं दुकान — लगभग 70 लाख रुपये
- रोहित कन्नौजिया के नाम पर सरस्वती कुंज, रिसाली में आलीशान मकान — लगभग 95 लाख रुपये
- पुत्री निशा कन्नौजिया के नाम धनोरा में भूमि व भवन — लगभग 37 लाख रुपये
- दोपहिया वाहन — लगभग 1.50 लाख रुपये
- विभिन्न बैंक खातों में लाखों रुपये की जमा राशि
जांच में यह संपूर्ण संपत्ति मादक पदार्थ गांजा के अवैध व्यापार से अर्जित पाए जाने पर NDPS एक्ट की धारा 68(F) के तहत जप्त करते हुए, विधिवत अटैचमेंट के लिए SAFEMA कोर्ट मुंबई को प्रकरण भेजा गया है।
दुर्ग पुलिस द्वारा अब तक 4 आदतन ड्रग सप्लायरों की संपत्तियों पर NDPS की धारा 68(F) के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। इनसे संबंधित सभी चल–अचल संपत्तियों की अटैचमेंट/राजसात की प्रक्रिया SAFEMA कोर्ट, मुंबई में जारी है।
