दुर्ग पुलिस द्वारा SAFEMA के तहत बड़ी कार्यवाहीSAFEMA कोर्ट मुंबई ने आरोपियों की संपत्ति ज़ब्त करने का दिया आदेश



खुर्सीपार प्रकरण में आरोपियों की चल-अचल संपत्ति ज़ब्त
तीन आवासीय मकान और दो दुपहिया वाहन, कुल लगभग 40 लाख की संपत्ति ज़ब्त

दुर्ग । थाना खुर्सीपार में दिनांक 06.09.2024 को अवैध गांजा तस्करी के मामले अपराध क्रमांक-171/2024 धारा 20बी(ii)(c) NDPS एक्ट के तहत जी. सरोजनी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पूर्व में भी NDPS के मामलों में संलिप्त रही है और अवैध मादक पदार्थ के व्यापार से धन और संपत्ति अर्जित की है।

दुर्ग पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए हैंडलर और डिस्ट्रीब्यूटर की चेन तोड़ने की दिशा में कार्यवाही करते हुए, अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्त जी. सरोजनी की खुर्सीपार स्थित 2 मकान, मिनी माता नगर स्थित 1 मकान और उनके घर में उपयोग किए जा रहे 2 दुपहिया वाहनों को ज़ब्त कर, फ्रीजिंग आदेश थाना खुर्सीपार द्वारा जारी किया गया तथा SAFEMA कोर्ट मुंबई को भेजा गया।

SAFEMA कोर्ट द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 09.05.2025 को संपत्तियों के ज़ब्ती आदेश जारी किए गए।

SAFEMA द्वारा ज़ब्त संपत्ति का विवरण (स्वामित्व व मूल्य सहित):

  1. रेसिडेंशियल हाउस – बालाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई
    नाम – जी. सरोजनी
    मूल्य – लगभग ₹16,55,654
  1. रेसिडेंशियल हाउस – मिनी माता नगर, खुर्सीपार, भिलाई
    नाम – जी. सरोजनी
    मूल्य – लगभग ₹20,46,444
  1. रेसिडेंशियल हाउस – गणेश मंदिर, बालाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई
    नाम – जी. सरोजनी
    मूल्य – लगभग ₹2,12,502
  1. हीरो होंडा एक्टिवा (CG 07 CQ 5990)
    नाम – जी. धनराजू
    मूल्य – लगभग ₹40,000
  2. हीरो मोटरसाइकिल (CG 04 CA 1208)
    नाम – जी. धनराजू
    मूल्य – लगभग ₹25,000

व्यक्ति जिनके विरुद्ध SAFEMA की कार्यवाही हुई:

  1. जी. सरोजनी
  2. जी. धनराजू

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *