तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख का जुर्माना

अवैध फीस वसूली पर सख्त कार्रवाई

Raipur । छत्तीसगढ़ की प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये कॉलेज ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस के नाम पर छात्रों से निर्धारित से कई गुना अधिक फीस वसूल रहे थे।

छात्रों की शिकायत पर हुई जांच

छात्रों द्वारा की गई शिकायतों की जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि ये संस्थान छात्रों से अनुचित शुल्क वसूल रहे थे। समिति ने आदेश दिया है कि अधिक वसूली गई राशि एक माह के भीतर 7% वार्षिक ब्याज सहित छात्रों को लौटाई जाए।

जिन कॉलेजों पर कार्रवाई हुई

  1. शंकराचार्य इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जुनवानी, भिलाई
  2. श्री बालाजी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मोवा, रायपुर
  3. रायपुर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भानसोज, ग्राम-गोढ़ी

शंकराचार्य इंस्टिट्यूट: 4,635 की जगह 2.50 लाख वसूले

  • ट्रांसपोर्टेशन: 4,635 रुपये की जगह 2.50 लाख रुपये
  • हॉस्टल चार्ज: 53,337 रुपये की जगह 2.46 लाख रुपये
  • मेस चार्ज: 51,015 रुपये की जगह 56,700 रुपये
  • कुल अतिरिक्त वसूली: 4,43,713 रुपये प्रति छात्र

एक माह में राशि जमा न करने पर मान्यता रद्द

तीनों कॉलेजों को सरकार के पक्ष में एक माह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इनकी मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा की जाएगी।

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