
भिलाई । भिलाई में एक ही जमीन को कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अलग-अलग लोगों को रजिस्ट्री करने के बड़े मामले का खुलासा न्यायालय में होने के बाद सुपेला पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता सर्वेश्वर दयाल मिश्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने कुंजलाल, हफीजजुल्ला खान, राजू खान, राजेश प्रधान, और खेमराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-B, 34, 420, 467, और 468 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है [1]।
मामले की जानकारी
सर्वेश्वर दयाल मिश्रा (65 वर्ष) निवासी कोहका पुरानी बस्ती वार्ड-13 भिलाई की शिकायत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग आदेश ने जमीन की धोखाधड़ी कर मोटी रकम वसूलने वाले जमीन दलाल कुंजलाल पिता लवन सिंह देशमुख निवासी पुरानी बस्ती कोहका भिलाई, हफीजजुल्ला खान पिता खल्लील उल्ला खान निवासी अशरफी रॉड फरीद नगर कोहका भिलाई, राजू खान पिता असफाक खान निवासी फरीद नगर मस्जिद के पास भिलाई, राजेश प्रधान पिता जीएन प्रधान निवासी कृपाल नगर कोहका भिलाई, और खेमराज पिता पीडी डोंगरे निवासी कोहका कुरूद रॉड भिलाई के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है [1]।
जमीन धोखाधड़ी का मामला
आरोपी कुंजलाल की भूमि पूर्व खसरा नंबर 69/3 वर्तमान खसरा नंबर 76/1 जमीन 2 एकड़ 20 डिस्मील की भूमि थी। उसके द्वारा विभिन्न टुकड़ों में भूमि का विक्रय 18 जुलाई 1978 में किया गया। कुंजलाल ने जाति कुर्मी बताई थी। विक्रयशुदा भूमि को आरोपीगणों के द्वारा दस्तावेजों में कुटरचना करते हुए पूर्व पंजीकृत एवं विक्रय की जा चुकी उसी भूमि खसरा नंबर 69/3 नया खसरा 76/1 का विक्रय आरोपीगणों के द्वारा षडयंत्र पूर्वक अन्य लोगों को विक्रय किया और उसी खसरे में स्थित सर्वेश्वर दयाल मिश्रा की भूमि को भी कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से विक्रय कर क्षति पहुंचाई गई। सभी आरोपीगण ने धोखा देने के कृत्य में कूटरचित दस्तावेज को षडयंत्रकारी के रूप में सम्मिलित थे [1]।
पुलिस की कार्रवाई
सुपेला पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है और आगे की जांच में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।