
दुर्ग । थाना खुर्सीपार पुलिस ने वर्ष 2016 के गंभीर गबन प्रकरण में 9 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी पतीता बाघ को उड़ीसा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी लंबे समय से पुलिस से बचते हुए उड़ीसा में रहकर जीवन यापन कर रहा था। इस प्रकरण में पूर्व में 9 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 326/2016 धारा 407, 511, 120बी एवं 34 भादवि के तहत मामला दर्ज है। वर्ष 2016 में प्रार्थी अनिल कुमार मिश्रा, निवासी झारसुगुड़ा (उड़ीसा) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसका ड्राइवर ट्रक में 19 टन 319 किलो एल्युमिनियम वायर लोड कर बैंगलोर ले जाने वाला था, लेकिन ट्रक मालिक को धोखा देकर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर माल को मिलाई क्षेत्र में बेचकर गबन करने का प्रयास कर रहा था।
मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने ट्रक सहित एल्युमिनियम वायर जब्त कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा था। वहीं मुख्य आरोपी पतीता बाघ मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी।
दिनांक 13 दिसंबर 2025 को खुर्सीपार पुलिस ने आरोपी पतीता बाघ, पिता नरूपमणी बाघ, उम्र 45 वर्ष, निवासी खीरपुर, थाना सुबरनापुर, जिला वीर महाराजपुर, उड़ीसा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी खुर्सीपार आनंद शुक्ला के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक 577 रोहित यादव एवं आरक्षक 181 बृजमोहन सिंह की विशेष भूमिका रही।
थाना: खुर्सीपार
अपराध क्रमांक: 326/2016
धारा: 407, 511, 120बी, 34 भादवि
आरोपी: पतीता बाघ