
• सूदखोरी की शिकायत पर भिलाई भट्टी थाना में अपराध दर्ज
• उधारी की रकम का 4 गुना वसूलने के बाद भी रिटायरमेंट की राशि हड़पने की साजिश
• आरोपियों से अवैध वसूली में उपयोग किए गए चेक व एग्रीमेंट दस्तावेज जप्त
• तीन आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल
दुर्ग । प्रार्थी ने थाना भिलाई भट्टी में लिखित शिकायत दी कि घरेलू कार्य हेतु रुपए की आवश्यकता होने पर उसने प्रदीप नायक से मदद मांगी। प्रदीप नायक ने एम. कृष्णा रेड्डी के माध्यम से जयदीप सिंह से दिनांक 28.02.2025 को ₹3 लाख उधार दिलवाया और बंधक के रूप में प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक सेक्टर-2 के 5 कोरे चेक एवं 2 एग्रीमेंट पेपर पर हस्ताक्षर लेकर रख लिए।
जून 2025 में प्रार्थी द्वारा ब्याज सहित पूरी रकम वापस करने के बाद भी जयदीप सिंह चेक व एग्रीमेंट लौटाने से मना करता रहा और अतिरिक्त ब्याज की मांग करता रहा।
दिनांक 30.11.2025 को प्रार्थी बीएसपी से रिटायर हुआ। दिनांक 03.12.2025 को जब प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ बैंक में सेवानिवृत्ति से प्राप्त राशि अन्य खाते में ट्रांसफर कराने गया, तब जयदीप सिंह, कृष्णा रेड्डी, प्रदीप नायक अपने 8-10 साथियों के साथ बैंक पहुंचे और गाली-गलौज, धमकी देकर ₹9 लाख RTGS एवं ₹1 लाख नगद कुल ₹10 लाख रुपए जबरन अपने परिचित के खाते में ट्रांसफर करा लिए।
जांच में पाया गया कि प्रदीप नायक, एम. कृष्णा रेड्डी, ओमप्रकाश और जयदीप सिंह ने संगठित होकर उधारी रकम मिलने के बाद भी प्रार्थी को धमकाकर अवैध वसूली की। जयदीप सिंह द्वारा जबरन कुल ₹10 लाख की उगाही कराई गई।
आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 351(3), 308(2), 111, 3(5) बीएस तथा छत्तीसगढ़ ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया।
प्रकरण में शामिल ओमप्रकाश, प्रदीप नायक व एम. कृष्णा रेड्डी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
गिरफ्तार आरोपी
- ओमप्रकाश, 57 वर्ष, सेक्टर 7 भिलाई नगर
- प्रदीप नायक, 38 वर्ष, सेक्टर 1 भिलाई
- एम. कृष्णा रेड्डी, 28 वर्ष, तालपुरी भिलाई नगर