
- यातायात पुलिस दुर्ग की बड़ी कार्यवाही।
- केड़िया डिस्टिलरी के श्रमिकों के असुरक्षित परिवहन पर कार्रवाई।
- मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं 39/192, 196, 97/177, 3/181 एवं 179 के तहत 04 चालानी कार्यवाहियां।
- उद्देश्य — सड़क पर हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था।
- कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
दुर्ग । दिनांक 11.08.2025 को “ऑपरेशन सुरक्षा अभियान” के अंतर्गत यातायात पुलिस टीम द्वारा नियमित निगरानी एवं निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, केड़िया में कार्य करने वाले श्रमिकों को मालवाहक वाहन में परिवहन किया जा रहा था। जांच के उपरांत संबंधित वाहन मालिकों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं 39/192, 196, 97/177, 3/181 एवं 179 के अंतर्गत कुल 04 चालानी कार्यवाहियां की गईं।
पूर्व में भी केड़िया में श्रमिकों को मालवाहक वाहनों में ले जाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटना हो चुकी है, जिसमें जनहानि हुई थी। इसी पृष्ठभूमि में यातायात पुलिस इस मार्ग एवं इस प्रकार के परिवहन पर विशेष सतर्कता रख रही है। यह केवल नियम प्रवर्तन ही नहीं, बल्कि आमजन की सुरक्षा और भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए किया जा रहा है।
“ऑपरेशन सुरक्षा” का उद्देश्य सड़क पर प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी जानलेवा परिवहन पद्धति को रोकना है। नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कठोर और त्वरित कार्यवाही जारी रहेगी।