ऑपरेशन – सुरक्षा” अभियान: दुर्ग में मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने पर सख्ती, 116 वाहन चालकों पर कार्रवाई


दुर्ग:
“ऑपरेशन – सुरक्षा” अभियान के तहत यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा मालवाहक वाहन चालकों को उनके वाहनों में सवारी न बैठाने हेतु लगातार शपथ दिलाई जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन करने वाले वाहन चालकों पर विशेष रूप से मोटीपुर चौक, अहिवारा रोड, पुलगांव चौक, उतई रोड और अंजोरा बाईपास में पाइंट लगाकर जांच की जा रही है।

मालवाहक वाहनों में सवारी ले जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अर्थदंड की जानकारी देते हुए, संबंधित वाहनों में स्टीकर भी चिपकाए जा रहे हैं। साथ ही, चालकों से भविष्य में ऐसी गलती न करने का सहमति पत्र भी भरवाया जा रहा है।

पिछले चार दिनों में कुल 116 मालवाहक वाहनों पर कार्रवाई की गई है और 248 चालकों से सहमति पत्र भरवाया गया है।

अपील:
मालवाहक वाहन चालकों से अपील है कि वे अपने निजी लाभ के लिए मासूम लोगों की जिंदगी को खतरे में न डालें। वर्ष 2024 में अन्य जिलों में ऐसी लापरवाही के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। दुर्ग जिले में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए यातायात पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई और समझाइश दी जा रही है।

चालकों को यह बताया जा रहा है कि मालवाहक वाहनों में सवारी ढोना और शराब पीकर वाहन चलाना मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं 39/192(1), 66/192(1) और धारा 185 के अंतर्गत अपराध है। ऐसे मामलों में लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया हेतु परिवहन विभाग को भी पत्र भेजा गया है।

अंतिम अपील:
मालवाहक वाहन सिर्फ सामान के परिवहन के लिए होते हैं, न कि यात्रियों को ढोने के लिए। कृपया यात्री परिवहन से बचें और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

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