
रायपुर । रायपुर में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि में 74 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस मामले में राज्य शासन ने रायपुर के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) जी. आर. चन्द्राकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
कई स्तर पर हुई जांच में राशि आबंटन में गड़बड़ी प्रमाणित होने के बाद शासन ने कार्रवाई करने निर्देशित किया है। जांच में पाया गया कि कुछ स्कूल अस्तित्व में ही नहीं थे और लाखों रुपए जारी कर दिए गए। इसके अलावा, दो-तीन स्कूलों के बजाय व्यक्ति के निजी खाते में राशि जमा की गई।
आरटीई की राशि में हेराफेरी को लेकर शिकायत हुई तो स्कूल शिक्षा विभाग ने अलग-अलग स्तर पर जांच कराई। इसके बाद पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अलग-अलग स्तर पर हुई जांच में राशि में हेराफेरी प्रमाणित हुई और पूर्व डीईओ दोषी पाए गए।