
भिलाई । भिलाई के प्रोफेसर विनोद शर्मा के साथ हुई मारपीट के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील पेश की है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पुलिस द्वारा चैतन्य के गूगल आईडी और पासवर्ड मांगना निजता के अधिकार का हनन है।
शासन ने जवाब दिया कि चैतन्य इस केस में आरोपी नहीं हैं। सीनियर एडवोकेट ने संशोधित याचिका दायर करने के लिए समय मांगा है। मामले की सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी।
भिलाई के खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें चैतन्य से जुड़े लोग भी शामिल हैं। चैतन्य ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील पेश की है, जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस की। उन्होंने चैतन्य के गूगल आईडी और पासवर्ड मांगे जाने का विरोध किया।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने भी माना कि यह निजता के अधिकार का हनन का मामला है।