गोविन्दा चौहान।वेबसाईट के इम्पेनलमेंट के लिए आवेदकों को फर्जी मैसेज भेजने वाले के खिलाफ राखी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई है।
जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा न्यूज पोर्टल्स एवं न्यूज वेबसाइट के इम्पेनलमेंट के लिए 27 जून से 18 जुलाई 2024 तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आंमत्रित किए गए थे। शिकायत पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।इस दौरान एत व्यक्ति द्वारा रबिक प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर आवेदकों को व्हाटसअप मैसेज भेजकर यह कहा गया कि उनके आवेदन और पोर्टल्स में कुछ समस्या है, जिसके कारण जनसम्पर्क संचालनालय में उनके इम्पेनलमेंट की संभावना नहीं है। इसके समाधान के लिए आवेदक उनसे सम्पर्क करें।
जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा इसकी शिकायत मिलने पर आज नवा रायपुर स्थित राखी थाने में एफआईआर क्रमांक 0158 दर्ज कराई गई है। राखी थाने द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
