
अवैध शराब बिक्री, अवैध रूप से शराब रखने एवं लोगों को शराब पिलाने की सुविधा देने वालों पर कसा शिकंजा।
जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में 13 प्रकरण दर्ज, लगातार 05 दिनों में कुल 132 आरोपियों के विरुद्ध की गई आबकारी एक्ट कि कार्रवाई।
कबीरधाम । कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु थाना एवं चौकी स्तर पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 22 सितंबर 2026 को जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में आबकारी एक्ट के तहत कुल 13 प्रकरण दर्ज कर 13 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। पूर्व 05 दिनों में कुल 132 आबकारी एक्ट के प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।
कार्यवाही के दौरान शराब को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखकर बिक्री करने, शराब का परिवहन करने, लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने के मामले सामने आए।
थाना कवर्धा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 412/26, धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी चंदन पिता शेखराम साहू, उम्र 37 वर्ष, निवासी कांपा, थाना कवर्धा के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2160 मिलीलीटर शराब एवं 960 रुपये जप्त किए गए।
थाना चिल्फी पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 20/26, धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी रामलाल पिता भगेल सकुलगड़िया, उम्र 26 वर्ष, निवासी लोहाराटोला, थाना चिल्फी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2160 मिलीलीटर शराब, 960 रुपये तथा 320 रुपये बिक्री रकम जप्त की गई।
थाना पिपरिया पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 286/26, धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी मनोज पिता छोटूराम चंद्रवंशी, निवासी लखनपुर कला, थाना पिपरिया के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने के मामले में कार्यवाही की गई।
पुलिस चौकी दशरंगपुर, थाना पिपरिया द्वारा अपराध क्रमांक 288/26, धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी रामसिंग पिता मन्नु यादव, उम्र 37 वर्ष, निवासी मरजापुर, थाना दाढ़ी, जिला बेमेतरा के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने के मामले में कार्यवाही की गई।
थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 148/26, धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी संतोष पिता जुठेल चंद्राकर, उम्र 61 वर्ष, निवासी गुंढ़ेटा, थाना कुण्डा के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 1440 मिलीलीटर शराब, 640 रुपये एवं 230 रुपये बिक्री रकम जप्त की गई।
पुलिस चौकी दामापुर, थाना कुण्डा द्वारा अपराध क्रमांक 149/26, धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी लुमन भास्कर, उम्र 49 वर्ष, निवासी कंवलपुर, चौकी दामापुर, थाना कुण्डा के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 3060 मिलीलीटर शराब, 1360 रुपये एवं 160 रुपये बिक्री रकम जप्त की गई।
थाना कुकदुर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 66/26, धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी अजित पिता तिरथ धुर्वे, उम्र 21 वर्ष, निवासी कुई, थाना कुकदुर के विरुद्ध लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में कार्यवाही की गई।
पुलिस चौकी पोड़ी, थाना बोड़ला क्षेत्र में आबकारी एक्ट के तहत 06 प्रकरण दर्ज कर 06 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। सभी प्रकरणों में धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इनमें—
अपराध क्रमांक 134/26 में आरोपी शाहिद पिता ईदलअली, उम्र 26 वर्ष,
अपराध क्रमांक 135/26 में आरोपी हेमंत पिता रामभजन बघेल, उम्र 29 वर्ष,
अपराध क्रमांक 136/26 में आरोपी अमीर पिता नूर मोहम्मद, उम्र 38 वर्ष,
अपराध क्रमांक 137/26 में आरोपी जाहिद पिता ईद अली, उम्र 34 वर्ष,
अपराध क्रमांक 138/26 में आरोपी शाहिद पिता रहमा नुरुद्दीन, उम्र 42 वर्ष, तथा
अपराध क्रमांक 139/26 में आरोपी राजूलाल पिता राजकुमार बर्मन, उम्र 28 वर्ष, सभी निवासी पोड़ी, थाना बोडला के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
उक्त प्रकरणों में आरोपियों के कब्जे से 270-270 मिलीलीटर शराब तथा प्रकरणानुसार 120 रुपये से 132 रुपये तक की जप्ती की गई। आरोपियों के विरुद्ध लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही की गई।
कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध शराब के भंडारण, बिक्री, परिवहन तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब से संबंधित गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस का उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।