
बलौदाबाजार । बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने एक सनसनीखेज हत्या मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी जेठ धनीराम कौशल और देवर दीपक कौशल को आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
मामला सुहेला थाना क्षेत्र के करेली गांव की निवासी किरण कोसले और उसकी पांच माह की मासूम बेटी को जिंदा जलाने से जुड़ा हुआ है। पीड़िता अपने पति तिलक और दो बच्चों के साथ परिवार से अलग करेली गांव में रहती थी।
12 जून 2020 को पीड़िता अपनी 5 महीने की बच्ची के साथ घर पर थी। किरण का पति कुछ सामान लेने किराना दुकान गया हुआ था। इस दौरान किरण के आरोपी जेठ धनीराम और देवर दीपक ने घर में घुस कर पीड़िता को पारिवारिक विवाद के चलते मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा दी। आग की जद में 5 महीने की मासूम बच्ची भी आ गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी धनीराम कौशल और दीपक कौशल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।