
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे असफल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है।
असफल होने वाले अभ्यर्थियों ने कोर्ट डबल बेंच में याचिका लगाई थी, लेकिन डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखा है। कोर्ट ने तजवीर सिंह सोढी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 केस का हवाला दिया है।
इस फैसले से सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे।

