
दुर्ग । नंदिनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अहिवारा में लोगों को डराने-धमकाने एवं मारपीट कर दहशत का माहौल बनाने वाले गुंडा बदमाश डॉ. दुष्यंत खोसला के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी दुर्ग द्वारा जारी आदेश के अनुसार डॉ. दुष्यंत खोसला को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया है।
डॉ. दुष्यंत खोसला द्वारा नंदिनी नगर क्षेत्र में क्लीनिक संचालित कर व्यवसाय की आड़ में लोगों को डराने, धमकाने एवं मारपीट करने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों के आधार पर थाना नंदिनी नगर में उसके विरुद्ध मारपीट एवं धमकी देने के कुल 05 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे। निरंतर आपराधिक गतिविधियों के कारण उसे गुंडा बदमाश सूची में शामिल किया गया था।
पुलिस द्वारा लगातार निगरानी एवं वैधानिक कार्रवाई के बावजूद उसके आचरण में कोई सुधार नहीं पाया गया। इसके विपरीत, समाज विरोधी एवं आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र में भय का माहौल लगातार बना रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हेतु विस्तृत प्रतिवेदन जिलाधिकारी दुर्ग को भेजा गया था।
उक्त प्रतिवेदन पर विचार करते हुए दिनांक 08.01.2026 को जिलाधिकारी दुर्ग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया। आदेशानुसार डॉ. दुष्यंत खोसला को जिला दुर्ग सहित सरहदी जिले राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बालोद एवं कबीरधाम की सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला पुलिस दुर्ग द्वारा आम नागरिकों की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आगे भी सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी