
धमतरी।
नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर प्रकरण में धमतरी न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को लंबी सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई पूर्ण होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा प्रदान की है। इसके साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है।
प्रकरण के अनुसार, 26 जून 2024 को करेलीबड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत थाना मगरलोड, जिला धमतरी में अपराध क्रमांक 150/24 दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(2)(ढ) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
जांच के दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल से संबंधित साक्ष्य, चिकित्सकीय परीक्षण, बयान एवं अन्य तकनीकी प्रमाण एकत्र कर न्यायालय में पेश किए गए। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष सशक्त रूप से पक्ष रखा।
मामले की सुनवाई उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), धमतरी ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा यादव (उम्र 23 वर्ष), निवासी बोरियाखुर्द, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय के इस निर्णय को नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर कड़ा संदेश देने वाला माना जा रहा है, जिससे ऐसे जघन्य अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।