
दुर्ग । ऑपरेशन सुरक्षा अभियान के तहत दुर्ग में यातायात पुलिस द्वारा मालवाहक वाहनों में सवारी ले जाने पर सख्ती बरती जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत वाहन चालकों को यह शपथ दिलाई जा रही है कि वे अपने मालवाहक वाहनों में किसी भी सवारी को नहीं बैठाएंगे। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192(1), 66/192(1) तथा शराब सेवन से संबंधित धारा 185 के तहत होने वाले जुर्माने की जानकारी देते हुए वाहनों में चेतावनी संबंधी स्टीकर भी लगाए जा रहे हैं।
वाहन चालकों को समझाइश देते हुए सहमति पत्र भी भरवाए जा रहे हैं कि वे भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं दोहराएंगे। बीते तीन दिनों के भीतर 97 मालवाहक वाहनों पर कार्यवाही की गई है और 198 चालकों से सहमति पत्र भरवाया गया है।
जिन चालकों ने नियमों का उल्लंघन किया है उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की प्रक्रिया के तहत परिवहन विभाग को पत्र भेजा गया है।
दुर्ग यातायात पुलिस की आम जनता और सभी मालवाहक वाहन चालकों से अपील है कि वे अपने फायदे के लिए मासूम लोगों की जान जोखिम में न डालें। मालवाहक वाहन केवल सामान के परिवहन के लिए बनाए गए हैं न कि यात्रियों को लाने या ले जाने के लिए। ऐसी लापरवाही कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है।
वर्ष 2024 में अन्य जिलों में मालवाहक वाहनों में सवारी ले जाने के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दुर्ग में यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस जिले में ऐसी घटनाएं न हों। आने वाले समय में भी इस प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।